सरकार ने बदले स्कूलों के नियम





स्कूल के बच्चो के बढ़ते वजन को देखकर सरकार ने स्कूल के बच्चो के बैग का वजन को लेकर एक नई गाइडलाइन बनाई है | कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक के बच्चो के बैग का वजन कम किये गए है | मानव संसाधन विकाश मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस नए नियम की सूचना भेज दी है | नई गाइडलाइन के अनुसार चिल्ड्रन स्कूल बैग एक्ट, 2006 के अनुसार स्कूल बैग का वजन छात्रों के वजन के 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए |

सभी कक्षा के छात्रों के लिए अलग अलग गाइडलाइन तैयार की गई है | कक्षा पहली और दूसरी के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन 1 .5 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए | और अगर बात कक्षा तीसरी से लेकर पांचवी तक की, की जाये तो इनके स्कूल बैग का वजन 2 से 3 किलो के बिच का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए |

सरकार के इस नियम का पालन सभी स्कूल को करना अनिवार्य होगा और सभी छात्र के माता पिता भी इस बात ख्याल रखे की आपके बच्चे के बैग का वजन सरकार के नियम के अनुसार ही होने चाहिए |
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Milan Tomic

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