रांची : केंद्र सरकार द्वारा जो भी छुट Lockdown में दिया
गया है वो छूट झारखंड में लागू नहीं होंगे. इसको लेकर झारखण्ड मुख्यमंत्री हेमंत
सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे श्रमिक भाई-बहन, छात्र-छात्राएं एवं अन्य लोग विभिन्न राज्यों
से अपने घर आ रहे हैं. इसलिए एहतियात के तौर पर झारखण्ड राज्य में अगले 2 हफ्तों तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इसमें कोई छूट
नहीं दी जायेगी.
मालूम हो कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में कुछ शर्तो के साथ रियायतें दी है. जो
निम्नलिखित है...
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प्राइवेट दफ्तर जरूरत के हिसाब से 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ कामकाज कर सकते हैं, जबकि 67
फीसद स्टाफ को
घर से ही काम करना होगा.
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कुछ खास गतिविधियों के लिए जिनका आदेश है, उसके लिए लोग घरों से बाहर से निकल सकेंगे. चार पहिए गाड़ी में ड्राइवर के
अलावा दो लोग यात्रा कर सकेंगे. लेकिन टू-व्हीलर गाड़ी पर पीछे बैठने वाले को
इजाजत नहीं है.
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सभी तीन जोन में मेडिकल क्लिनिक्स, ओपीडी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए चलाने की अनुमति दी गई
है.
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शहरी इलाकों में मॉल्स या मार्केट कांप्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं है.
लेकिन सिंगल दुकानें जो किसी सोसाइटी के पास है, उन्हें खोलने की इजाजत है.
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सभी जोन यानी रेड,
ऑरेंज और ग्रीन
में 65
वर्ष के ऊपर सभी
लोग,
गर्भवती महिलाओं
और 10
वर्ष से कम उम्र
वाले बच्चों को घर में रहना होगा.
ये सारी सेवाएं रहेगी बंद
नई गाइडलाइन के तहत कुछ कामकाज तीनों जोन में
पूरी तरह बंद रहेंगे. इसमें एयर, रेल,
मेट्रो, अंतरराज्यीय परिवहन, स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. होटल रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, सार्वजनिक जगहों पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. इसके साथ ही सिनेमा हॉल्स, जिम और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स भी नहीं
खुलेंगे.
ऊपर दिए गए सारे गाइडलाइन झारखण्ड में लागु
नही किये जायेंगे
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